नई प्रसारण शुल्क व्यवस्था की समयसीमा पर अदालत की रोक के खिलाफ TRAI की याचिका
टेलीविजन चैनलों की नई शुल्क व्यवस्था की समयसीमा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को इस फैसले पर विचार की याचिका दायर की.
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कोलकाता : टेलीविजन चैनलों की नई शुल्क व्यवस्था की समयसीमा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक के बाद भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को इस फैसले पर विचार की याचिका दायर की. कलकता हाई कोर्ट ने नई व्यवस्था के क्रियान्वयन की एक फरवरी की समयसीमा पर मंगलवार को रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा की पीठ ने करीब 80 स्थानीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए समयसीमा को 18 फरवरी तक टाल दिया था. अदालत ने ट्राई से कहा कि क्या नियम एवं शर्तों पर फिर से विचार किया जा सकता है.