ब्रिटिश महिला ने अपनी बेटी की हत्या मामले में आरोपी को अदालत में पेश करने की मांग की
Advertisement

ब्रिटिश महिला ने अपनी बेटी की हत्या मामले में आरोपी को अदालत में पेश करने की मांग की

गत वर्ष दिसम्बर में दक्षिण गोवा में सामूहिक बलात्कार के एक मामले में आरोपी एक अन्य व्यक्ति उस समय पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था जब उसे एक चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया जा रहा था.

महिला से बलात्कार का एक अन्य आरोपी उस समय पुलिस हिरासत से फरार हो गया था (सांकेतिक तस्वीर)

पणजी: गोवा में दो वर्ष पहले जिस ब्रिटिश युवती की कथित रूप से हत्या कर दी गई थी उसकी मां ने मांग की है कि मामले में आरोपी को हथकड़ी लगाकर अदालत लाया जाए. यह मांग राज्य में हाल में हुई उन दो घटनाओं के मद्देनजर की गई है जिसमें बलात्कार मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे. एंड्रिया ब्रैनिगन की पुत्री डेनियल मैकलाफलिग (28) जून 2017 में दक्षिण गोवा जिले में समुद्र तट के पास मृत मिली थी. एंड्रिया ब्रैनिगन ने रविवार को मामले के आरोपी विकट भगत की बिना हथकड़ी लगाये मडगांव नगर स्थित एक अदालत में लाते हुए तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर डाली थी.

ब्रैनिगन ने ट्वीट किया, ''मेरी पुत्री की हत्या मामले के आरोपी को बिना हथकड़ी लगाये गोवा की अदालत में ले जाते हुए,तो वह आसानी से फरार हो सकता है जैसा कि गोवा में बलात्कार के दो मामलों के दो संदिग्ध पिछले छह महीनों में फरार हो चुके हैं.'' उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ''मेरी पुत्री की हत्या मामले के आरोपी को कोई हथकड़ी नहीं लगी है, ऐसा होने से रोकने के लिए सभी गंभीर अपराधों के कैदियों को हथकड़ी लगायी जानी चाहिए.''

अमेठी की दशा सुधारने गोवा के CM प्रमोद सावंत के साथ अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचीं स्मृति ईरानी

गत शुक्रवार को गत वर्ष गोवा में एक अन्य ब्रिटिश महिला से बलात्कार का एक अन्य आरोपी उस समय पुलिस हिरासत से फरार हो गया था जब उसे उत्तर गोवा जिले के कोलवाले स्थित केंद्रीय जेल से मडगांव स्थित एक अदालत लाया जा रहा था. गत वर्ष दिसम्बर में दक्षिण गोवा में सामूहिक बलात्कार के एक मामले में आरोपी एक अन्य व्यक्ति उस समय पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था जब उसे एक चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया जा रहा था.

रेप आरोपी ने पुलिस से कहा - टॉयलेट जाना है, खिड़की का शीशा तोड़कर भाग निकला

सम्पर्क किये जाने पर गोवा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आरोपी को तब तक हथकड़ी नहीं लगायी जा सकती जब तक इस बारे में विशिष्ट खतरा हो कि वह पुलिस हिरासत से फरार हो जाएगा. उन्होंने कहा, ''फरार होने की कुछ घटनाएं होना दुर्भाग्यपूर्ण हैं लेकिन कार्रवाई की गई है और आरोपियों को ले जा रहे पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है.''

(इनपुटः भाषा)

Trending news