Hathras Rape Case: पुलिस बोली- न तोढ़ी रीढ़ की हड्डी, न जीभ काटी, ये तथ्य भ्रामक

पुलिस का कहना है कि सच्चाई यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में जीभ काटने व आंख फोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है. रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी नहीं गई, बल्कि गला दबाने के कारण रीढ़ की हड्डी ठीक से काम नहीं कर रही है एवं गर्दन दबाने पर दांतों के बीच में जीभ के आ जाने के कारण चोट का निशान है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 30, 2020, 08:28 AM IST
    • पुलिस ने कहा कि पीड़ित लड़की ने तीन बार बयान दिया और तीनों अलग-अलग हैं
    • पुलिस का कहना है कि सच्चाई यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में जीभ काटने व आंख फोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है.
Hathras Rape Case: पुलिस बोली- न तोढ़ी रीढ़ की हड्डी, न जीभ काटी, ये तथ्य भ्रामक

अलीगढ़ः हाथरस में हुए दुष्कर्म मामले में चौतरफा घिरी पुलिस ने मंगलवार को सवालों के जवाब दिए हैं. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए इस मामले में रीढ़ की हड्डी तोड़ने, जीभ काटने जैसे भ्रामक तथ्य फैलाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि मृतका की मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है. हाथरस पुलिस की ओर से कहा गया है कि पुलिस इस भ्रामक तथ्य का खंडन करती है. 

पीड़िता के लिए तेज हुई न्याय की मांग
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हाथरस की 19 साल की दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो गई. पीड़िता के साथ बीते 14 सितंबर को सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. घटना हाथरस के थाना चंदपा की है.

मामले में सामने आया था कि मामले के आरोपियों ने दुष्कर्म के दौरान पीडि़ता की रीढ़ तोड़ दी थी. मंगलवार को मौत की खबर आने के बाद न्याय की मांग के लिए गुहार लगाई जाने लगी. 

पीड़िता ने तीन बार अलग-अलग बयान दिए
मामले को तूल पकड़ता देख पुलिस सकते में आ गई. हैवानियत की इस घटना से देश एक बार फिर सकते में आ गया और निर्भया वाली घटना आंखों के आगे तैर गई. इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे थे.

लेकिन इस मामले में पुलिस ने कहा कि पीड़ित लड़की ने तीन बार बयान दिया और तीनों अलग-अलग हैं. 14 सितंबर को लड़की ने लिखित में शिकायत की थी जिसमें उसने बताया कि संदीप नाम के लड़के ने उसे मारने की कोशिश की, उसका गला दबाया जिसके बाद पुलिस ने 307 एक्ट और  SC/ST Act केस दर्ज किया.  मेडिकल रिपोर्ट में Rape कन्फर्म नहीं हुआ है. 

रीढ़ तोड़ने-जीभ काटने की बात भ्रामकः पुलिस
बामुताबिक पुलिस, लड़की ने दूसरा बयान 22 सितंबर को आलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में दिया था जिसमें उसने संदीप पर छेड़खानी का आरोप लगाया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 354 के तहत मामला दर्ज किया था.

पुलिस ने बताया कि तीसरे बयान में लड़की ने 27 सितंबर को रेप का आरोप लगाया और उसमें 3 और लड़कों के नाम लिए जिसके बाद पुलिस ने 376 का मामला दर्ज किया गया था. इसके साथ ही पुलिस ने जीभ काटने, रीढ़ तोड़ने और आंखें फोड़ने जैसे चलाए जा रहे तथ्यों को भ्रामक बताया है. 

यह है पुलिस का तर्क
पुलिस का कहना है कि सच्चाई यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में जीभ काटने व आंख फोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है. रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी नहीं गई, बल्कि गला दबाने के कारण रीढ़ की हड्डी ठीक से काम नहीं कर रही है एवं गर्दन दबाने पर दांतों के बीच में जीभ के आ जाने के कारण चोट का निशान है.

आईजी पीयूष मोर्डिया ने कहा कि 14 सितंबर को पीड़िता के भाई ने एक लिखित तहरीर दी. इस तहरीर पर तुरंत FIR दर्ज की गई और पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

यह भी पढ़िएः Nirbhaya: हाथरस की पीड़िता के लिए इंसाफ की गुहार, आखिर कब बंद होंगे रेप

 

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