गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर में बड़ा फैसला, पुलिस अधिकारियों पर चलेगा मर्डर केस

कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर राजस्थान पुलिस ने साल 2017 में किया था. तब आनंदपाल के परिवार ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए मुकदमा दर्ज किया था. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 24, 2024, 06:38 PM IST
  • आनंदपाल एनकाउंटर केस में फैसला.
  • सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज.
गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर में बड़ा फैसला, पुलिस अधिकारियों पर चलेगा मर्डर केस

नई दिल्ली. राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला बुधवार को आया है. कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है. एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने आनंदपाल एनकाउंटर में शामिल पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं. दरअसल 2017 में 24 जून को आनंदपाल का एनकाउंटर राज्य पुलिस ने किया था. आनंदपाल के परिवार ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था और केस दर्ज कराया था. 

बता दें कि राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह पर सरकार ने दस लाख का इनाम घोषित कर रखा था. वह हत्या और फिरौतियों के कई मामले में वांछित था. आनंदपाल के एनकाउंटर के साथ ही राजस्थान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. राजपूत समुदाय से जुड़े नेताओं, और आनंदपाल के परिवार का कहना था कि आनंपाल सरेंडर करना चाह रहा था. लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था. 

हुआ था जमकर विरोध, सरकार ने लगाई थी सीबीआई जांच
उस वक्त राज्य में वसुंधरा राजे सरकार थी. तब लोगों के दबाव और विरोध को देखते हुए सरकार सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. आनंदपाल को बंदूकों का बहुत शौक था और विशेष रूप से AK-47 से. साल 2012 में जब उसे जयपुर से गिरफ्तार किया गया था तब उसके पास एके 47 बंदूग, बुलेट प्रूफ जैकेट और गोलियां मिली थीं. कथित तौर पर इस एके-47 का इस्तेमाल आनंदपाल ने पुलिस पर हमले में किया था.

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट
सीबीआई ने आनंदपाल के एनकाउंटर मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की बात को नकार दिया गया था. इसके बाद दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि आनंदपाल के शरीर पर चोट के निशान थे. दूसरी तरफ पुलिस की रिपोर्ट यह भी बताती है कि आनंदपाल को नजदीक से गोली मारी गई, यह स्पष्ट रूप से फेक एनकाउंटर की तरह दिखता है. इन सब तर्कों को सुनते कोर्ट ने पुलिसकर्मियों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.

 

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