हैदराबादः हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मुठभेड़ में मारे गए चारों आरोपितों के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें उन्होंने मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने, जांच कराने और आपराधिक कार्रवाई की मांग की है. अधिवक्ता पीवी कृष्णामचार्य और आर. सथीश के जरिये दायर याचिका में मारे गए चारों आरोपितों के खिलाफ दर्ज एफआइआर रद करने और अपने पुत्रों की पुलिस हिरासत में मौत के लिए 50-50 लाख रुपये के हर्जाने की मांग भी की गई है.
फर्जी मुठभेड़ का लगाया आरोप
याचिका में दावा किया गया है, 'चारों मारे गए कथित आरोपित निर्दोष हैं. पुलिस ने लोगों को खुश करने और वास्तविक दोषियों को बचाने के लिए उद्देश्य से सुबूत नष्ट करने के लिए चारों आरोपितों को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया.
इसकी वजह यह है कि पुलिस वास्तविक दोषियों को पकड़ नहीं पाई. याचिका में साइबराबाद पुलिस आयुक्त सीवी सज्जनार समेत सभी पुलिस अधिकारियों और तेलंगाना सरकार को सुबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने, मुठभेड़ के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने और गवाहों को प्रभावित नहीं करने के निर्देश देने की मांग भी की गई है.
9 और दुष्कर्म की बात आ रही है सामने
27 नवंबर को हुए एक महिला पशु चिकित्सक के रेप और मर्डर के चार में से दो आरोपी 9 और महिलाओं के साथ ऐसा ही कर चुके थे. यह दावा हैदराबाद रेप-मर्डर की जांच करने वालों ने किया है. उनका कहना है कि पूछताछ के दौरान इन दो आरोपियों ने माना था कि उन्होंने इन नौ महिलाओं के साथ रेप करके उन्हें जलाकर मार दिया था. बाद में ये चारों हैदराबाद पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया,
'कस्टडी में लेने के बाद हम तेलंगाना और कर्नाटक हाइवे पर महिलाओं के साथ रेप और जलाकर मारने की 15 घटनाओं में उनकी भूमिका की जांच कर रहे थे. इन चार में से दो ने इनमें से 9 घटनाओं में अपने शामिल होने की बात मान ली थी. हम हर एक केस की पुष्टि कर रहे हैं इसलिए अलग-अलग जगहों पर हमने जांचकर्ताओं की कई टीम भेजी हैं.
हैदराबाद दुष्कर्म मामलाः 2 आरोपियों ने 9 और महिलाओं से किया था दुष्कर्म
आरिफ और चेन्नाकेशववुलू थे शामिल
तेलंगाना पुलिस का दावा है कि आरिफ छह मामलों में शामिल था, चेन्नाकेशववुलू ने तीन महिलाओं का रेप और मर्डर किया था. तेलंगाना पुलिस ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि इन दोनों ने तेलंगाना के संगा रेड्डी, रंगा रेड्डी ओर महबूबनगर हाइवे और कर्नाटक के सीमावर्ती शहरों में ये अपराध किए.
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