लखनऊः संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ समाजवादी पार्टी समेत कई संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है. इसी बीच उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) ओम प्रकाश सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने के मद्देनजर किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है.
डीजीपी ओपी सिंह ने ट्वीट करके कहा, पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है। 19 दिसंबर को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है. अत: मैं सभी अभिभावकों से अपील करूंगा कि वे इस दिन अपने बच्चों को कहीं भी जाने के लिए प्रेरित न करें. उन्हें प्रदर्शन में जाने से मना करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.
सपा ने बुलाया था प्रदर्शन
समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन का आह्वान किया है. पार्टी के मुताबिक, नागरिकता कानून, प्रदेश में बेटियों पर बढ़ते अत्याचार, प्रदेश सरकार की किसान विरोध नीति, बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन की तैयारी है.यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल पर भी सूचना दी गई है कि किसी भी प्रकार के सम्मेलन, जूलूस और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है.
दरअसल 19 दिसंबर को समाजवादी पार्टी ने सीएए और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इसके अलावा कुछ अन्य संगठनों ने भी ऐसे ही प्रदर्शन का कार्यक्रम की योजना बनाई है.
'Sec 144' is in force and no permission for any gathering has been given for 19.12.19. Pls do not participate. Parents r also requested to counsel their children.
— DGP UP (@dgpup) December 18, 2019
कर्नाटक में भी लगी रासुका
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कर्नाटक में वामपंथी और मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार को बंद का आह्नान किया है. इसी को देखते हुए कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. कलबुर्गी के डीसीपी ने बताया कि शहर में गुरुवार सुबह से 21 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी. उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह 6 बजे से अगले तीन दिनों के लिए यह धारा लागू रहेगी.इसके अलावा मंगलुरु में भी तीन दिनों के लिए धारा 144 लगाई गई है.
शहर के सिटी पुलिस कमिश्नर डॉ. पीएस हर्षा ने बताया कि नागरिकता संशोधन ऐक्ट (सीएए) और एनआरसी के खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. इसके तहत 18 दिसंबर की रात 9 बजे से 20 दिसंबर की रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगा.