WhatsApp ने भारत सरकार को भेजा नोटिस, कहा नए आईटी नियम निजता के अधिकारों का उल्लंघन

WhatsApp ने भारत सरकार को नया नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी नियम भारतीय संविधान के निजता के अधिकारों का उल्लंघन है.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 26, 2021, 10:56 AM IST
  • WhatsApp ने लगाया निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप
  • नए आईटी नियमों को स्वीकार करने की समय सीमा समाप्त
WhatsApp ने भारत सरकार को भेजा नोटिस, कहा नए आईटी नियम निजता के अधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए आईटी नियमों को लेकर WhatsApp ने भारत सरकार को नोटिस भेजा है. WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है, जिसमें नए आईटी नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है. 

निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप

WhatsApp का कहना है कि अगर यह नए नियम लागू होते हैं, तो यह कैलिफोर्निया स्थित फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर की सुरक्षा को समाप्त कर देंगे.

WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करते हुए अदालत से यह अनुरोध किया कि वह इस बात पर संज्ञान ले कि नए आईटी नियमों में से एक भारतीय संविधान के निजता के अधिकार का उल्लंघन है. 

WhatsApp ने अपने नोटिस में यह भी तर्क दिया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर सोशल मीडिया कंपनियों को मैसेज जेनरेटर के बारे में पता लगाना होता है. 

WhatsApp ने कहा हमें इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि नए नियमों के मुताबिक, WhatsApp को केवल उन लोगों के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है, जिनपर किसी तरह का गलत काम करने का आरोप है, लेकिन यह करना लगभग असंभव है. 

WhatsApp के अनुसार, WhatsApp एप में मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं. भारत सरकार ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए रिसीवर्स के साथ-साथ मैसेज के 'ओरिजिनेटर' के लिए एन्क्रिप्शन को तोड़ने की आवश्यकता होगी.

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नए आईटी नियमों को स्वीकार करने की समय सीमा समाप्त

फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है यदि वे भारत सरकार द्वारा निर्धारित नए मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं. सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को स्वीकार करने की समय सीमा 25 मई को समाप्त हो गई.

हालांकि, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक सरकार द्वारा तीन महीने पहले जारी किए गए नए नियमों का पालन नहीं किया है.

फरवरी 2021 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को तीन महीने का समय दिया था.

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