नई दिल्ली : गूगल (Google) ने हाल ही में प्ले स्टोर (Play Store) से लगभग 453 पर्सनल लोन देने वाली एप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है. इन एप्स को हटाने का कारण बताते हुए गूगल ने कहा, ये एप्स उपभोक्ता के लिए जारी की गई सुरक्षा पॉलिसी का उल्लंघन कर रही थीं. इन एप्स पर बैन लगने के बाद अब इन एप्स को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा.
ये एप्स उपभोक्ताओं के सामने अपनी शर्तों को स्पष्ट रूप से नहीं जाहिर कर रहे थे. गूगल की पॉलिसी (Google Policy) के अनुसार, पर्सनल लोन देने वाली एप्स को अपने उपभोक्ताओं को यह सबकुछ बताना होता है कि लोन जमा करने की न्यूनतम एवं अधिकतम समय सीमा क्या है.
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‘जोखिमों और फायदों को सामने रखें’
लोन पर ब्याज दर कितनी है. लोन न चुकाने पर उपभोक्ता पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है. गूगल (Google) ने इंस्टेंट लोन देने वाली एप्स को यह भी निर्देश जारी किया है कि वे लोन से जुड़े जोखिमों और फायदों को स्पष्ट रूप से उपभोक्ता के सामने रखें. एप्स लोन जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें. एप्स उपभोक्ता को यह भी बताएं कि उन्हें लोन लेने पर असल में कितनी रकम चुकानी होगी.
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किन एप्स पर लगा है बैन?
सूत्रों के मुताबिक, अभी कैश, कैश नाऊ, वर्ल्ड मनी, वीएन कार्ड, कैच कैश, फास्ट रूपी, क्रेडिट बस, लोन, वन लोन, कैश ऑन, ईजी क्लिक, वी कैश, कैश गुरु, मनी मोर जैसी कई एप्स पर गूगल ने बैन लगा दिया है और इन्हें प्ले स्टोर (Play Store) से हटा दिया गया है.
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आत्महत्या को मजबूर करतीं इंस्टेंट लोन एप्स
पर्सनल लोन देने वाली ये एप्स तब अधिक सुर्खियों में आई थीं, जब इन एप्स से लिए गए लोन न चुका पाने के कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी.
तेलंगाना के एक व्यक्ति ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान नौकरी चली जाने के कारण एक इंस्टेंट लोन (Instant Loan) एप से लोन लिया. लेकिन समय पर लोन न चुका पाने के कारण रिकवरी एजेंट उसके पीछे लग गए. रिकवरी एजेंट उसका लगातार उसका पीछा करते रहे. इससे तंग आकर उस व्यक्ति ने दिसंबर में आत्महत्या कर ली.
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इसी तरह मध्यप्रदेश के इंदौर की एक महिला ने एक इंस्टेंट लोन एप से 20,000 रुपए का लोन लिया. जब वह एक किस्त समय से नहीं भर पाई, तो एप से जुड़े लोगों ने उसे कॉल कर-करके परेशान करना शुरू कर दिया. कुछ दिनों बाद उसके घर पर कलेक्शन एजेंट आकर उसे धमकाने लगे. इस प्रक्रिया से परेशान होकर आखिर में उस महिला ने आत्महत्या कर ली.
RBI ने किया सावधान!
इंस्टेंट लोन एप्स से जुड़ी कई गड़बड़ियां सामने आने के बाद RBI ने हाल ही में लोगों को सावधान करते हुए कुछ निर्देश जारी किये हैं. RBI का कहना है कि उपभोक्ता इंस्टेंट लोन देने वाली एप्स से लोन लेने से पहले यह जरूर चेक करें कि वह एप RBI अथवा एनएफबीसी के साथ रजिस्टर्ड है अथवा नहीं.
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लोन देने वाली सभी एप्स को अपनी कंपनी की पहचान संख्या(CIN NO.) और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन(CoR) उपभोक्ता के साथ साझा करने होंगे.
RBI ने इंस्टेंट लोन से जुड़ी कई उत्पीड़न की घटनाओं के सामने आने के बाद एक कमिटी का गठन किया है. यह इंस्टेंट लोन से जुड़ी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगी.
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