नई दिल्ली: साल खत्म होने वाला है और इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने में केवल 3 दिन बचे हैं. अगर आपने अब तक आयकर (ITR) जमा नहीं किया है तो जल्दी करें वरना बड़ी दिक्कत हो सकती है. कोरोना महामारी (Covid Pandemic) के चलते 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकेगा. ऐसे में 31 दिसंबर से पहले ITR फाइल कर देना चाहिए.
31 दिसम्बर के बाद ITR भरने पर देना होगा जुर्माना
उल्लेखनीय है कि ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है, साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती है. अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी. ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं.
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झेलना पड़ सकता है बड़ा जुर्माना
आपको बता दें कि अगर कोई रिटर्न को फाइल नहीं करता है तो वो करेंट असेसमेंट ईयर के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकता है. ऐसे लोगों पर टैक्स गणना के मूल्य का 50 फीसदी से लेकर के 200 फीसदी तक जुर्माना लग सकता है. साथ ही ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है.
गौरतलब है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर उन लोगों के लिए है जो वेतनभोगी हैं और जिनकी आय की ऑडिट नहीं होती है. लेकिन जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं और जिनकी बैलेंसशीट ऑडिट होती है उनके लिए बिना जुमार्ना आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 है. देरी से आईटीआर दाखिल करने पर आयकर विभाग ने अलग-अलग जुर्माने का प्रावधान किया है.
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