NEET-UG मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आ सकता है काउंसलिंग का नया शेड्यूल!
Advertisement
trendingNow12324518

NEET-UG मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आ सकता है काउंसलिंग का नया शेड्यूल!

NEET UG 2024: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2024 के काउंसलिंग प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया है. वहीं, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी पेपर लीक के विवाद पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद ही काउंसलिंग की नई तारीख जारी होने की उम्मीद है.

NEET-UG मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आ सकता है काउंसलिंग का नया शेड्यूल!

NEET UG 2024 Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) आज ऑल इंडिया कोटा (AIQ) अंडरग्रेजुएट मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने वाली थी. हालांकि, अब इस प्रक्रिया को अगली सूचना तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है."

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नए कॉलेजों की सीटों को पहले राउंड में ही भरने के लिए प्रक्रिया पूरी होने के बाद काउंसलिंग की तारीख की घोषणा की जाएगी.

दरअसल, पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद NEET-UG 2024 परीक्षा के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में देरी करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में दो दिन की रोक की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी. एनटीए ने 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग की सुविधा के लिए 23 जून को NEET री-टेस्ट भी करा लिए थे, जिसके परिणाम 30 जून को जारी भी कर दिए गए थे.

सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई निर्धारित होने के साथ, NEET UG 2024 काउंसलिंग की नई तारीखें जारी होने की उम्मीद है. काउंसलिंग शेड्यूल का डिटेल देने वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द ही MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा.

NEET UG 2024 काउंसलिंग प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग आयोजित की जाएगी, जिसमें सरकारी कॉलेजों की 85% सीटें और प्राइवेट कॉलेजों की 100% सीटें शामिल होंगी. नीट यूजी काउंसलिंग 2024 में कई राउंड शामिल हैं जैसे कि खाली सीटें और मॉप-अप राउंड. काउंसलिंग के दौरान, उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा, अपनी प्रेफरेंस का चयन और पुष्टि करनी होगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और अपने निर्धारित इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा.

Trending news