दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा को अयोग्य घोषित किया
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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने AAP के बागी विधायक कपिल मिश्रा को अयोग्य घोषित किया

विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल कानून के तहत कपिल मिश्रा को अयोग्य ठहराते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी है.. 

कपिल मिश्रा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने करावल नगर से आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा को आयोग्य घोषित कर दिया है. लोकसभा स्पीकर के इस फैसले के बाद अब करावल नगर विधानसभा सीट रिक्त हो गई है. करावल नगर से आप विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की थी.

विधानसभा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, 'करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को संविधान की 10वीं अनुसूचि के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है. मिश्रा का निष्कासन 27 जनवरी 2019 से प्रभावी रहेगा. अब करावल नगर की सीट रिक्त मानी जाएगी.'  

कपिल मिश्रा ने फैसले पर सवाल खड़े किए
वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने इस कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े किए हैं. मिश्रा ने आरोप लगाया कि फैसला आधी सुनवाई के बीच किया गया. उन्होंने कहा, 'मुझे कोई भी गवाह या तथ्य रखने की अनुमति नहीं दी गई है. '

कपिल मिश्रा ने कहा कि पीएम मोदी के अभियान चलाने पर एक बार क्या सौ बार विधायक की कुर्सी कुर्बान. उन्होंने कहा कि मैंने लोकसभा की 'सातों सीटें मोदी को' अभियान चलाया था अब 'विधानसभा की साठ सीटें मोदी को' अभियान चलाऊंगा.

बता दें मिश्रा आप सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बार-बार निशाना साध रहे थे. कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल और मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसके बाद आप ने उन्हें निलंबित कर दिया था। 

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