मेघालय की अवैध कोयला खान में फंसे मज़दूरों का मामला पहुंचा SC, सुनवाई 3 जनवरी को
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मेघालय की अवैध कोयला खान में फंसे मज़दूरों का मामला पहुंचा SC, सुनवाई 3 जनवरी को

बुधवार को वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस की बेंच से जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.

मेघालय की अवैध कोयला खान में फंसे मज़दूरों का मामला पहुंचा SC, सुनवाई 3 जनवरी को

नई दिल्ली: मेघालय के जयंतिया हिल्स जिले में कोयला खदान में फंसे मजदूरों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मजदूरों को बचाने के लिए और कारगर कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. दरअसल, बुधवार को वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस की बेंच से जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले को गुरुवार को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.

  1. 15 खनिक 13 दिसंबर को एक कोयला खदान में फंस गए थे
  2. 13 दिसंबर को कुल 20 लोग खदान में घुसे थे
  3. खदान से पांच बाहर आने में सफल रहे
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आपको बता दें कि करीब 15 खनिक 13 दिसंबर को एक कोयला खदान में फंस गए थे. खदान में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम के 70 अधिकारी मौजूद हैं. एनडीआरएफ ने स्‍थानीय प्रशासन से कम से कम दस 100-एचपी पंप की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया. एनडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि 14 दिन में केवल खदान में फंसे लोगों के 3 हेलमेट ही मिल पाए हैं. लगभग 300 फीट खदान में फंसे लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है.

गौरतलब है कि अवैध रूप से कोयला निकालने गए 15 लोग पिछले 13 दिसंबर से खदान में फंसे हैं. 13 दिसंबर को कुल 20 लोग खदान में घुसे थे, जिसमें पांच बाहर आने में सफल रहे.सारे लोग खदान में संकरी सुरंगों से घुसे.स्थानीय लोगों के अनुसार खदान में घुसे लोगों में से किसी ने गलती से नदी से नजदीक वाली दीवार तोड़ दी जिससे सुरंग में पानी भर गया.

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