Kolkata Doctor Murder: बहुत वीभत्स, गुस्सा जायज... कोलकाता की डॉक्टर के साथ हैवानियत सुनकर हाई कोर्ट के जज भी हिल गए
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Kolkata Doctor Murder: बहुत वीभत्स, गुस्सा जायज... कोलकाता की डॉक्टर के साथ हैवानियत सुनकर हाई कोर्ट के जज भी हिल गए

Kolkata High Court on Lady Doctor Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर देशभर में देखे जा रहे आक्रोश को जायज बताया है. कोर्ट ने साफ कहा कि प्राचार्य का नियुक्ति पत्र और त्याग पत्र आज ही जमा करना होगा. यह देखना जरूरी है कि उन्होंने इस्तीफा लिखा है या नहीं. इससे पहले चीफ जस्टिस ने केस डायरी दोपहर 1 बजे तक जमा करने का निर्देश दिया था. 

Kolkata Doctor Murder: बहुत वीभत्स, गुस्सा जायज... कोलकाता की डॉक्टर के साथ हैवानियत सुनकर हाई कोर्ट के जज भी हिल गए

पूरे देश को झकझोरने वाले कोलकाता रेप और मर्डर कांड से हाई कोर्ट के जज भी हिल गए. कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज कहा कि आरजी मेडिकल कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना बहुत वीभत्स थी. इस घटना से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है. 

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

'बार एंड बेंच' के अनुसार कोर्ट ने कहा, 'हम प्रेस को चुप नहीं करा सकते... आप (राज्य) डॉक्टरों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? वे आहत हैं. घटना बहुत भयानक है. उन्हें (डॉक्टरों को) अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा हक है.' कोर्ट ने कहा कि प्रशासन अफवाह नहीं फैला सकता. एक डॉक्टर अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिता देता है. अगर आप नहीं कहना चाहते तो एक ही बात सामने रखी जाती है. चीफ जस्टिस ने कहा कि इस घटना के महत्व को समझना होगा.

हम इस्तीफा पत्र देखेंगे...

कोर्ट ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर जाने को कहा. डॉक्टर ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था. उनके इस्तीफे के कुछ घंटे के भीतर उन्हें CNMC कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया. इस पर कोर्ट ने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि वह इस्तीफा पत्र देखना चाहते हैं. बेंच ने कहा कि हम इस्तीफा पढ़ना चाहते हैं. 

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पाया कि जांच में कुछ कमी है. खंडपीठ ने पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया था, जिस पर राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने ‘ना’ में जवाब दिया. 

यह सवाल करते हुए कि आरजी कर अस्पताल के प्रधानाचार्य पद से इस्तीफा देने वाले घोष को कुछ ही घंटों के भीतर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रधानाचार्य के रूप में कैसे बहाल कर दिया गया, पीठ ने घोष के वकील से त्यागपत्र और उसके बाद का नियुक्ति पत्र दोपहर एक बजे पेश करने को कहा, जब मामले की सुनवाई फिर शुरू होगी. 

केस डायरी लाइए...

उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर के कथित दुष्कर्म एवं हत्या मामले की जांच की केस डायरी दोपहर एक बजे उसके समक्ष पेश करे. स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के माता-पिता ने अदालत की निगरानी में मामले की जांच के अनुरोध के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया है. 

इसके अलावा भी उच्च न्यायालय में कुछ जनहित याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध किया गया है. 

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में पिछले शुक्रवार को एक महिला चिकित्सक का शव अर्ध नग्न अवस्था में मिला था. परिजनों का आरोप है कि महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई. इस मामले में अस्पताल अक्सर आने-जाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खौफनाक बातें पता चली हैं. 

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