पीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब दिल्ली सरकार ने उसे जानकारी दी कि राज्य की जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना तैयार होकर पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी गई है.
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को चार सप्ताह के भीतर जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया जब दिल्ली सरकार ने उसे जानकारी दी कि राज्य की जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना तैयार होकर पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी गई है.
दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने इससे पहले अधिकरण को जानकारी दी थी कि उसने जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) में कुछ खास संशोधन करने का फैसला किया है.
पर्यावरण मंत्रालय ने इससे पहले अधिकरण से कहा था कि उसने दिल्ली सरकार से एसएपीसीसी शीघ्र सौंपने को कहा है लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है.
मंत्रालय ने अधिकरण को जानकारी दी थी कि जनवरी 2010 से उसने दिल्ली सरकार से एसएपीसीसी सौंपने के लिए तीन बार कहा लेकिन कुछ भी नहीं किया गया. मंत्रालय ने आप सरकार को योजना सौंपने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था.
अधिकरण वैज्ञानिक महेंद्र पांडेय की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की तर्ज पर एसएपीसीसी को अंतिम रूप देकर लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई.
(इनपुट - भाषा)