अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर विधानसभा क्षेत्र से 1 के बजाए, 5 EVM का मिलान करना होगा.
Trending Photos
नई दिल्ली : 50 फीसदी VVPAT के EVM से मिलान को लेकर विपक्षी नेताओं की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि आगामी चुनाव में VVPAT पर्चियो से मिलाएं जाने वाले EVM की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 की जाए. अभी एक विधानसभा एरिया से किसी बूथ से एक EVM का मिलान होता है.
अब एक नहीं 5 EVM का होगा मिलान
अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर विधानसभा क्षेत्र से 1 के बजाए, 5 EVM का मिलान करना होगा. दरअसल, विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, के सी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष के 21 नेताओं ने याचिका दायर की थी. इस याचिका में EVM के ज़रिए होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50 फीसदी तक VVPAT पर्चियों के EVM से मिलान की मांग की गई है.
कांग्रेस को लगा था सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
इससे पहले मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दोनों कांग्रेस नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को पारदर्शिता बनाने को लेकर याचिका दायर की थी. याचिका में यह भी मांग की गई थी कि वोटर लिस्ट की जानकारी चुनाव आयोग कांग्रेस को टेक्स्ट मोड में दें.
याचिका में दस फ़ीसदी मतों को वीवीपैट से मिलान कराने की भी मांग की गई थी. इसके अलावा मतदाता सूची में बड़ी संख्या मे फ़र्ज़ी मतदाता होने की बात कही गई थी. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हुए विधानसभा चुनाव से लेकर उपचुनाव में EVM में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी. कई राजनीतिक पार्टियों ने EVM में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए, चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मागं की थी. कई पार्टियों ने तो सदन के अंदर तक EVM को किस तरह हैक किया जा सकता है उसका डैमो दिखाने की भी कोशिश की थी. वहीं, इन बातों को चुनाव आयोग ने गलत ठहराया था. चुनाव आयोग का साफ कहना था कि हर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ और आगे भी होगा और EVM में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है और ना ही उसे हैक किया जा सकता है.