याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का मूल विभाग स्थानीय निकाय है और वह वहां डिप्टी टाउन प्लानर के तौर पर तैनात है. याचिकाकर्ता सीनियर टाउन प्लानर के पद पर पदोन्नति की पात्रता रखता है, लेकिन डीपीसी नहीं होने के कारण वह पदोन्नत नहीं हो सका.
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Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने एपीओ चल रहे डिप्टी टाउन प्लानर को स्थानीय निकाय विभाग में सीनियर टाउन प्लानर नियुक्त करने पर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश राजपाल चौधरी की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का मूल विभाग स्थानीय निकाय है और वह वहां डिप्टी टाउन प्लानर के तौर पर तैनात है. याचिकाकर्ता सीनियर टाउन प्लानर के पद पर पदोन्नति की पात्रता रखता है, लेकिन डीपीसी नहीं होने के कारण वह पदोन्नत नहीं हो सका. इस दौरान राज्य सरकार ने गत अगस्त माह में सात साल सेवा का कार्य अनुभव रखने वाले और याचिकाकर्ता से कनिष्ठ यूडीएच विभाग के डीटीपी को याचिकाकर्ता के ऊपर एसटीपी लगा दिया.
वहीं बाद में गत छह सितंबर को यूडीएच विभाग के ही एपीओ चल रहे एक डीटीपी को स्थानीय निकाय में एसटीपी लगा दिया. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार का छह सितंबर का आदेश गलत है. याचिकाकर्ता स्थानीय निकाय का है और पदोन्नति के लिए पात्र है. ऐसे में यूडीएच विभाग के एपीओ चल रहे डीटीपी को स्थानीय निकाय में एसटीपी नहीं लगाया जा सकता. इसलिए छह सितंबर का आदेश रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
Reporter- Mahesh Pareek
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