सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को परेशान न करने की दी हिदायत
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सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को परेशान न करने की दी हिदायत

महिला अधिकारी की याचिका में उनकी अस्थायी पोस्टिंग पर सवाल उठाया गया था, जिससे उन्हें कोर्ट मार्शल की कार्यवाही की पैरवी करने के लिए जोधपुर से नागपुर जाना पड़ता है.

सुप्रीम कोर्ट ने सेना को महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को परेशान न करने की दी हिदायत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सेना को अपनी एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को भविष्य में परेशान न करने की हिदायत दी. महिला अधिकारी अपने ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ सुप्रीमकोर्ट पहुंची थी और अधिकारी को इस बात का डर था कि सुप्रीम कोर्ट में आने के कारण उनका विभाग कहीं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही न शुरू कर दे. लॉ अधिकारी के पद पर तैनात महिला अधिकारी ने याचिका में कहा कि उनहें कभी-कभी ऐसी जगह की कोर्ट में जाना पड़ता है जहां उनके बच्चे के लिए क्रेच नहीं है.


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