खुद नहीं रुकेगा पराली जलाने का काम, किसानों को सब्सिडी देने पर विचार हो: सुप्रीम कोर्ट
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खुद नहीं रुकेगा पराली जलाने का काम, किसानों को सब्सिडी देने पर विचार हो: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा कि अदालत का दृष्टिकोण है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या केवल निर्देश और परामर्श जारी करके अपने आप रुकने वाली नहीं है.

 (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण पराली जलाने का काम केवल निर्देश जारी करके रुकने वाला नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा सरकारों से किसानों को सब्सिडी देने पर विचार करने को कहा.

न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि अदालत का दृष्टिकोण है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या केवल निर्देश और परामर्श जारी करके अपने आप रुकने वाली नहीं है.

पीठ ने कहा,‘हम खुद कह रहे हैं कि इससे (निर्देश और परामर्श) काम चलने वाला नहीं है... किसानों के पास पराली के मुद्दे से निपटने का कोई सस्ता तरीका नहीं है. आप उन्हें थोड़ी सब्सिडी पर विचार करें ताकि पराली जलाना बंद हो सके.’

अदालत ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की और पक्षों से हलफनामे और प्रदूषण पर विशेषज्ञों के सुझाव लेकर आने को कहा.

इससे पहले, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि वह इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. अदालत ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था. 

(इनपुट - भाषा)

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