बकरीद से पहले बड़ी खबर, इस राज्य में ऊंट की कुर्बानी नहीं देने की चेतावनी जारी
Advertisement
trendingNow1716326

बकरीद से पहले बड़ी खबर, इस राज्य में ऊंट की कुर्बानी नहीं देने की चेतावनी जारी

बकरीद के त्यौहार के दौरान ऊंटों को मारने पर रोकथाम की मांग वाली एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा था कि ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि परंपरा के नाम पर ऊंट नहीं काटे जाएं.

प्रतीकात्मक फोटो

हैदराबाद: तेलंगाना (Telangana) हाई कोर्ट के एक आदेश का अनुपालन करते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को कहा कि राज्य में ऊंटों को काटने समेत अन्य किसी भी मकसद से लाना गैरकानूनी है और कानून तोड़ने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा.

आने वाले बकरीद (Bakrid) के त्यौहार के दौरान ऊंटों को मारने पर रोकथाम की मांग वाली एक जनहित याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए अदालत ने कहा था कि ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि परंपरा के नाम पर ऊंट नहीं काटे जाएं.

राज्य के पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि तेलंगाना में दूसरे राज्यों से ऊंट लाने पर सख्त पाबंदी है और राज्य में कोई व्यक्ति ऊंटों को नहीं मारेगा. इस तरह के किसी भी उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा.

ये भी पढ़े- सपा सांसद का बेतुका बयान, बोले- कोरोना बीमारी नहीं, अल्लाह दे रहे पापों की सजा

तेलंगाना सरकार ने राजस्थान ऊंट (वध निषेध और अस्थायी विस्थापन या निर्यात नियमन) अधिनियम, 2015 का भी उल्लेख किया जिसमें इस पश्चिमी राज्य से ऊंटों को लाने पर पाबंदी है.

VIDEO

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news