कोरोना काल में भी भारत सरकार से पैसे ले रहे हैं अमिताभ, HC में याचिका दायर

देश में जब लॉकडाउन (Lockdown) हुआ था तब से लागों को जागरुक करने के लिए फोन करने पर सबसे पहले एक आवाज सुनने को मिल रही है. इस कॉलर ट्यून (Corona Tune)  में कोरोना से कैसे बचा जाए, क्या सावधानी बरती जाए इसे लेकर जागरुक किया गया है.अमिताभ बच्चन (Amithab Bachan) की आवाज में वो कॉलर ट्यून सुनाई देती है.   

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 8, 2021, 11:42 AM IST
  • अमिताभ की आवाज हटाने के लिए दिल्ली HC में दायर की गई याचिका
  • 18 जनवरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई
कोरोना काल में भी भारत सरकार से पैसे ले रहे हैं अमिताभ, HC में याचिका दायर

नई दिल्ली: कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन (Amithab Bachan) कोरोना (Corona Virus) से बचाव के लिए संदेश देते है. ट्यून कुछ इस प्रकार सुनाई देती है,नमस्कार हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है. कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें. इसलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं. दो गज दूरी, मास्क है जरूरी. कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है, नियमित रूप हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना.

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दिल्ली HC में दायर की गई जनहित याचिका

अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज में रिकॉर्ड कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने वाली कॉलर ट्यून को हटाने की मांग की गई है. हाईकोर्ट (Delhi Highcourt)  में एक जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया है कि खुद अमिताभ बच्चन (Amithab Bachan) और उनके परिवार के कुछ सदस्य इस महामारी से संक्रमित हुए थे. 

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याचिका में कहा- सरकार से पैसा ले रहे हैं अमिताभ 

याचिका में कहा गया है कि अमिताभ बच्चन इस काम के लिए भारत सरकार से पैसे ले रहे हैं. जबकि देश में ऐसे बहुत सारे कोरोना वॉरियर मौजूद हैं. जिन्होंने कोरोना काल में आम लोगों की हर तरह से मदद की है. ऐसे में कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम के लिए मोबाइल पर कॉलर ट्यून अमिताभ बच्चन की जगह उन लोगों की लगाई जानी चाहिए जिन्होंने करोना काल में समाज के लिए सेवा की है.

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18 जनवरी को होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट में इस याचिका को राकेश नाम के व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है. इस पर 18 जनवरी को सुनवाई होगी. बता दें कि मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए  सुनवाई होगी. 

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