नई दिल्ली: खाद्य वस्तुओं के बिना ब्रांड वाले, पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थ मसलन आटा, दालें और अनाज के ऐसे पैकेटों को पांच फीसदी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट मिलेगी जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक है.
सीबीआईसी ने समाधान का किया ऐलान
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रविवार देर रात को कई सवाल-जवाब जारी किए जिनमें कई शंकाओं का समाधान किया गया और स्पष्टीकरण दिया गया है.
'एफएक्यू' में कहा गया कि पांच फीसदी जीएसटी पहले से पैक उन्हीं वस्तुओं पर लगेगा जिनका वजन 25 किलोग्राम तक है. हालांकि खुदरा व्यापार विनिर्माता या वितरक से 25 किलो पैक सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा.
खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी
पिछले हफ्ते सरकार ने अधिसूचित किया था कि 18 जुलाई से बिना ब्रांड वाले और पहले से पैक तथा लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा. इससे पहले तक केवल ब्रांडेड सामान पर ही जीएसटी लगाया जाता था.
इसमें कहा गया, 'यह स्पष्ट किया जाता है कि अनाज, दालें और आटा के एक-एक पैकेट जिनका वजन 25 किलोग्राम/लीटर से अधिक है वे पहले से पैक एवं लेबल वाली वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आएंगे, अत: इन पर जीएसटी नहीं लगेगा.'
30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर
सीबीआईसी ने उदाहरण देते हुए कहा है कि खुदरा बिक्री के लिए पहले से पैक आटे के 25 किलोग्राम के पैकेट की आपूर्ति पर जीएसटी लगेगा हालांकि इस तरह का 30 किलो का पैकेट जीएसटी के दायरे से बाहर होगा.
बोर्ड ने यह बताया कि उस पैकेज पर जीएसटी लगेगा जिसमें कई खुदरा पैक होंगे. उसने उदाहरण दिया कि 50 किलो वाले चावल के पैकेज को पहले से पैक और लेबल वाला सामान नहीं माना जाएगा और इस पर जीएसटी नहीं लगेगा. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इस कर से चावल और अनाज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की मूल्य आधारित मुद्रास्फीति आज से ही बढ़ जाएगी.
इसे भी पढ़ें- कैसे होता है राष्ट्रपति चुनाव? हरे और गुलाबी रंग से वोट डालने का कॉन्सेप्ट समझिए
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.