कार पर लिखी है ये चीज तो Traffic Police काट देगी भारी चालान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती
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कार पर लिखी है ये चीज तो Traffic Police काट देगी भारी चालान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Car Challan: कई राज्यों में लोग अपनी कारों पर काफी सारी चीजें लिखते हैं, जिनमें कई बार उनका नाम भी शामिल होता है, हालांकि एक ऐसी चीज है जिसे लिखने पर कार का चालान कट सकता है.

कार पर लिखी है ये चीज तो Traffic Police काट देगी भारी चालान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Car Challan: आजकल कारों पर कोट्स या फिर कोई ट्रेंडिंग वर्ड का स्टिकर लगवाना काफी आम हो गया है. इतना ही नहीं कई बार लोग अपने परिजनों का नाम भी अपनी कार पर लिखते हैं और उसका स्टिकर बनवाते हैं. ऐसा देश के तमाम हिस्सों में होता है. बता दें कि कार पर अपने परिजनों या रिश्तेदारों का नाम लिखने से तरफ पुलिस को कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे आप अगर अपनी कार पर लिखते हैं तो यकीन मानिए आपका भारी चालान कट सकता है.

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उत्तर प्रदेश में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लिखना गैरकानूनी हैउत्तर प्रदेश में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लिखना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर, आपको ₹1,000 तक का जुर्माना हो सकता है.

यही नहीं, अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई जानकारी लिखी है, तो आपको और अधिक जुर्माना भरना पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़े शब्द या स्टिकर लिखना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर, आपको ₹1,000 तक का जुर्माना हो सकता है.

यही नहीं, अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई जानकारी लिखी है, तो आपको और अधिक जुर्माना भरना पड़ सकता है. इस स्थिति में, आपको ₹5,000 तक का जुर्माना हो सकता है.

यह नियम 2023 से लागू है और इसका उद्देश्य जातिवाद और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने से रोकना है.

यहाँ कुछ अन्य बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए:

अन्य राज्यों में भी कानून समान हो सकते हैं: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कानून केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है. अन्य राज्यों में भी वाहनों पर जाति या धर्म से जुड़ी जानकारी प्रदर्शित करने के खिलाफ कानून हो सकते हैं.
यह केवल "लिखित" जानकारी पर लागू होता है: यह नियम केवल "लिखित" जानकारी पर लागू होता है. इसका मतलब है कि आप अपनी जाति या धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्टिकर या अन्य प्रतीक नहीं लगा सकते हैं.
अन्य नियमों का भी पालन करें: यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक नियम है जिसका आपको पालन करना होगा. यातायात से संबंधित अन्य सभी नियमों का भी आपको पालन करना होगा, जैसे कि गति सीमा का पालन करना और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना.

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कानून का पालन करना और दूसरों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना महत्वपूर्ण है. अपनी कार पर जाति या धर्म से जुड़ी जानकारी लिखने से बचें,  क्योंकि इससे आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है. इस स्थिति में, आपको ₹5,000 तक का जुर्माना हो सकता है. 

 

 

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