MP में सामान्य वर्ग को नौकरी, शिक्षा में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, कैबिनेट ने दी मंजूरी
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MP में सामान्य वर्ग को नौकरी, शिक्षा में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण, कैबिनेट ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक में सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया. 

इससे पहले कई राज्यों ने आरक्षण लागू कर दिया है. (फाइल फोटो)

भोपाल: मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी. मध्य प्रदेश के जनसंपर्क और विधि एवं विधायी मंत्री पी सी शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया.’’ 

उन्होंने बताया कि आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकेगा, जिनकी सभी स्रोतों से आय आठ लाख रुपये सालाना से ज्यादा नहीं हो, उनके स्वामित्व में 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि न हो (इसमें ऊसर, बंजर, बीहड़ और पथरीली जमीन शामिल नहीं है), नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फुट के मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट के मकान/फ्लैट और नगर पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्ग फुट के मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सीमा निर्धारित‍ नहीं की गई है. 

उल्लेखनीय है कि संसद में हाल ही में पारित 124 वें संविधान संशोधन विधेयक के जरिये सामान्य वर्ग के गरीबों के लिये नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था, जिसे कई राज्यों ने लागू कर दिया है.

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