रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में की अपील, रद्द किया जाए उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस
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रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में की अपील, रद्द किया जाए उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस

बेनामी संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर ईडी ने बीते मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर धनशोधन के एक मामले में अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है. जांच एजेंसी इस मामले में उनसे पूछताछ कर चुकी है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा ने धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) 2002 के विभिन्न प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की भी मांग की है. वाड्रा की इस अर्जी पर 25 मार्च को सुनवाई होनी है.

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को धनशोधन मामले में वाड्रा को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि 25 तक बढ़ा दी थी. ईडी का मामला लंदन के 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पौंड की एक संपत्ति की खरीद में धनशोधन के आरोपों से जुड़ा है. यह संपत्ति कथित तौर पर वाड्रा की है. 

बेनामी संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत पर ईडी ने बीते मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जवाब दाखिल किया था. ईडी ने अपने जवाब में कहा है कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे ऐसे में उन्हें हिरासत लेकर ईडी पूछताछ करना चाहती है. ईडी के जवाब पर 25 मार्च को सुनवाई होगी तब तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी.

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