ये याचिका 34 देशों के 34 नागरिकों ने दायर की है. इस याचिका में गृहमंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्ट से नाम हटाए जाने और अपने देश वापस लौटने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है.
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नई दिल्ली: तब्लीगी जमात (Tablighi Jamaat) की गतिविधियों में शामिल 3460 विदेशी नागरिकों को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. शुक्रवार को कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को याचिका की कॉपी देते हुए सोमवार तक जवाब देने का आदेश दिया है.
बता दें कि ये याचिका 34 देशों के 34 नागरिकों ने दायर की है. इस याचिका में गृहमंत्रालय द्वारा ब्लैक लिस्ट से नाम हटाए जाने और अपने देश वापस लौटने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है. जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. बताते चलें कि ये सभी 34 नागरिक तब्लीगी जमात से जुड़े हुए हैं.गौरतलब है कि तब्लीगी जमात से जुडे़ विदेशी नागरिकों ने बीते रविवार को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में सात विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्रालय के इस कदम को असंवैधानिक बताया है.
दरअसल बीते 2 अप्रैल को, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की सूचना दी थी, जो उस वक्त भारत में मौजूद थे. इसके अलावा गृह मंत्रालय ने इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी के साथ-साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त को आदेश जारी किया थे.
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