केंद्र सरकार का इनकम टैक्स रिटर्न कम दिखाने वालों के लिए बड़ा फैसला

वैसे करदाता जो जीएसटी रिफंड ज्यादा का क्लेम करते हैं और जब बारी आती है इनकम टैक्स रिटर्न की तो कमाई कम दिखाने लग जाते हैं, वे अब सावधान हो जाएं क्योंकि केंद्र सरकार उनका खास प्रबंध करने जा रही है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 21, 2019, 06:05 PM IST
    • टैक्स क्लेक्शन का लक्ष्य 13.5 लाख करोड़ रुपये तक रखा गया है
    • टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा
केंद्र सरकार का इनकम टैक्स रिटर्न कम दिखाने वालों के लिए बड़ा फैसला

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय उन करदाताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, जो GST रिफंड तो ज्यादा क्लेम करते हैं. लेकिन जब बारी आती है तो इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी कमाई कम दिखाने लगते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी की मानें तो वित्त मंत्रालय एक मुहिम चलाने जा रही है जिसमें ऐसे करदाताओं की पहचान की जाएगी. वित्त मंत्रालय आय छुपाने वाले करदाताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय एक मुहिम चलाने जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक इसके लिए राजस्व विभाग की ओर आईटी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि टैक्स चोरों की पहचान की जाए. उनकी पहचान डेटा एनालिटिक्स के जरिए की जाए. इससे न सिर्फ टैक्स कलेक्शन टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी बल्कि कर देने में अनुशासन भी बरता जाएगा. बता दें कि इनडायरेक्ट टैक्स क्लेक्शन का लक्ष्य 13.5 लाख करोड़ रुपये तक रखा गया है.

सरकार ने अपने इस फैसले के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न न भरने वालों पर शिकंजा कसने की नीति तैयार की है.

इसके मुताबिक अगर किसी करदाता ने इस साल 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो आपको भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा. 2017 के बजट में केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया था कि इनकम टैक्स के सेक्शन 234 F के तहत फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन के बाद भरने वालों को जुर्माना देने का प्रावधान है.

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