नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है. अब तक इस योजना की सात किस्तें जारी की जा चुकी हैं.
केंद्र सरकार ने इस योजना की आठवीं किस्त जारी करने से पहले योजना का लाभ उठा रहे अपात्र किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है.
क्या हैं योजना की शर्तें
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि होना आवश्यक है. इस योजना से कई ऐसे किसान भी जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर कृषि भूमि नहीं है.
सरकार ने ऐसे किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है.
अभी तक संयुक्त परिवार के किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता था. केंद्र सरकार ने संयुक्त परिवारों के लिए भी योजना की शर्तों में बदलाव किया है.
अब संयुक्त परिवार के किसानों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा.
अगर कोई किसान अपने पारिवारिक खेत में खेती करता है, तो परिवार के उसी किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की जमीन रजिस्टर्ड है.
संयुक्त परिवार के किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर कराना होगा.
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आने वाली है योजना की आठवीं किस्त
सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त जारी कर सकती है.
अब तक इस योजना की सात किस्तें जारी हो चुकी हैं और योजना के तहत 14,000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं.
केंद्र सरकार होली के त्यौहार के आस-पास इस योजना की आठवीं किस्त जारी कर सकती है.
अगर ऐसा होता है, तो यह होली के मौके पर किसानों के लिए बड़ा तोहफा होगा.
आठवीं सूची जारी होने पर किसान लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं.
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