बाबरी केस: कोर्ट का फैसला AIMPLB को नहीं आया रास, करेगा HC में अपील
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बाबरी केस: कोर्ट का फैसला AIMPLB को नहीं आया रास, करेगा HC में अपील

  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) के सदस्य जफरयाब जिलानी (Jafaryab Gilani) ने विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आए कोर्ट के फैसले को गलत बताया है.

फाइल फोटो

लखनऊ:  मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( AIMPLB) के सदस्य जफरयाब जिलानी (Jafaryab Gilani) ने विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आए कोर्ट के फैसले को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे. 

जफरयाब जिलानी ने कहा कि ढांचा तोड़े जाते वक्त मौके पर इतने सारे लोग और अफसर मौजूद थे. इसके बावजूद आरोपियों का साक्ष्यों के अभाव में बरी हो जाना हैरत भरा है. उन्होंने कहा कि इस मामले में वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे. 

बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है. इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा समेत सभी 32 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. 

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