Delhi Metro: क्या मेट्रो में पटाखे लेकर कर सकते हैं यात्रा? DMRC ने दिया बेहद अनोखा जवाब
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Delhi Metro: क्या मेट्रो में पटाखे लेकर कर सकते हैं यात्रा? DMRC ने दिया बेहद अनोखा जवाब

DMRC: एक यात्री ने दिल्ली मेट्रो से सवाल किया कि क्या मेट्रो के भीतर पटाखे लेकर यात्रा कर सकते हैं. इस पर मेट्रो मे बेहद अनोखे अंदाज में जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Delhi Metro: क्या मेट्रो में पटाखे लेकर कर सकते हैं यात्रा? DMRC ने दिया बेहद अनोखा जवाब

Diwali 2022: देशभर में दिवाली की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है. इस बीच कई राज्यों ने प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगाया है. राजधानी दिल्ली में पटाखे जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा. त्योहार के इस उत्सव पर मेट्रो में हजारों यात्री सफर करते हैं. इस बीच दिल्ली मेट्रो ने भी यात्रियों को अलग अंदाज में पटाखे लेकर यात्रा न करने का संदेश दिया है. दिल्ली मेट्रो ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर यात्रियों को संदेश दिया है. 

ट्विटर पर शेयर किया मीम्स

दिल्ली मेट्रो ने दिवाली पर ट्विटर पर एक मीम्स वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक यात्री द्वारा मेट्रो में पटाखे ले जाने का सवाल पूछा गया. इस पर लिखा है, 'क्या हम दिल्ली मेट्रो में पटाखे ले जा सकते हैं.' इस पर प्रतिक्रिया करते हुए दिल्ली मेट्रो ने दलेर मेहंदी के गाने का वीडियो शेयर किया. इस गाने के बोल थे- 'ना ना ना ना रे'. इसका मतलब मेट्रो में पटाखे ले जाने की कोई अनुमति नहीं है.

मेट्रो टाइमिंग में बदलाव

वहीं दिल्ली मेट्रो ने दिवाली के मौके पर अपनी सेवा के समय में थोड़ा बदलाव किया है. DMRC के सभी लाइनों पर दिवाली के दिन लास्ट मेट्रो 10 बजे तक मिलेगी. आम दिनों में ये सेवा 11 बजे तक होती है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा, ‘दिवाली त्योहार के कारण, 24 अक्टूबर (सोमवार) को आखिरी मेट्रो ट्रेन सेवा सभी मेट्रो लाइन के टर्मिनल स्टेशनों से 10 (22:00) बजे शुरू होगी.’. दिवाली के दिन बाकी समय मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य दिनों की तरह सभी लाइन पर नियमित समय से चलेंगी.

पटाखे जलाने पर होगी जेल

इस बीच दिल्ली में पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल होगी. दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले दो साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है.

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